सरदारशहर :  हत्या के मामले में 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा, 2018 का को हुई थी हत्या

सरदारशहर : हत्या के मामले में 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा, 2018 का को हुई थी हत्या

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सरदारशहर । 2018 में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है । मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है । दरअसल एडीजे कोर्ट ने मंगलवार को पांच अभियुक्तों को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आज से करीब 5 वर्ष पूर्व सुरेंद्र पुत्र गोरूराम व 4 से 5 अन्य व्यक्तियों ने हाथों में लाठी सरिया आदि लेकर सुशील पुत्र भागुराम निवासी किशनपुरा की पीट-पीटकर हत्या कर दी। सुशील बस डिपो में कार्यरत था जो सरदारशहर में रोडवेज बस स्टैंड के पीछे कमरा किराए पर लेकर रहता था । परिवादी के वकील सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सुशील कुमार अपने किराए के कमरे में था साथ ही नरेंद्र व सुशील कुमार कमरे में बठे खाना खा रहे थे कि इसी दौरान सुरेंद्र पुत्र गोरूराम सहित 4 से 5 अन्य लाठी सरिया लेकर आये और सुशील के साथ मारपीट शुरू कर दी जिसमें सुशील के सर में गंभीर चोट आई जिसके बाद घायल सुशील पुत्र भागुराम को इलाज के लिए रतनगढ़ ले जाएगा इस दौरान सुशील कुमार ने दम तोड़ दिया, जिस पर अरुण चौधरी द्वारा पुलिस थाना सरदारशहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।
जिसके बाद अनुसंधान अधिकारी द्वारा आरोपी नितेश पुत्र सुरेश, सुरेंद्र, कपिल, मनीराम, जैनेंद्र उर्फ जिन्ना व ओमप्रकाश के विरुद्ध जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा चूरू में आरोप पत्र पेश किया गया, जिसे के बाद में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरदारशहर में विचारणीय किया गया। इस दौरान विचाराधीन अभियुक्त ओमप्रकाश की मृत्यु हो गई ।

वही अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 62 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए एवं कुल 23 गवाहों को परीक्षित करवाया गया, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरदारशहर द्वारा दोनों पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, अभियुक्त सुरेंद्र, नीतीश कुमार, कपिल, मनीराम, जैनेंद्र उर्फ जिन्ना को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी चूरू के अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने की।

सरदारशहर के रोडवेज बस स्टैंड के पीछे का है मामला

सेशन न्यायालय द्वारा मंगलवार को सरदारशहर में रोडवेज परिचालक की रॉड से पीटकर हत्या करने वाले पांच आरोपियों को पांच साल बाद आजीवन कारावास की सुनाई सजा सुनाई गई है। साथ ही कड़ी धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया है। यह सभी आरोपी 15 जुलाई 2018 को रविवार रात 12 बजे बस स्टैण्ड के पीछे गेस्ट हाउस में सीकर जिले के किशनपुरा रानोली का रोडवेज परिचालक सुशील जाट पर अचानक लोहे की रॉड से हमला कर दिया था इस दौरान राजकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रैफर कर दिया, रतनगढ़ के पास परिचालक ने दम तोड़ने से इनकी मौत हो गई थी। इस मामले में मंगलवार को सरदारशहर अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा हत्या के पांच आरोपियो उदासर बीदावातन के सुरेंद्र सारण(32) पुत्र भवरलाल जाट व मनीराम(25) पुत्र हरलाल जाट, खारादुधवा के कपिल बुडानिया(25), बिसाऊ के निलेश ज्याणी(26), चूरू के चलकोई गांव के जिनेड सिंह उर्फ जिनेन्द्र सिंह(27) इन सभी आरोपियों को धारा 302/149, 147, 148, 323/149, 460/149 भारतीय दण्ड संहिता में दोषी करार दिया जाकर आजीवन कारावास सुनाई गई।। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल कर मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाद अनुसंधान अभियुक्त सुरेन्द्र, जिनेन्द्र मनीराम, कपिल निलेश के विरुद्ध आकोखी आरोप को कोर्ट में पेश किया आज प्रकरण में अभियोजन की ओर में कुल 26 गवाह पेश किए गए। प्रकरण में पारिवारी की तरफ से पैरवी एडवोकेट सुरेंद्रसिंह शेखावत ने की।

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