सरदारशहर एडीजी कोर्ट ने शुक्रवार को डोडा पोस्त तस्करी के मामले में फैसला सुनाते हुए पंजाब निवासी 2 आरोपियों को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वही 1 लाख रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक यूनुस खान ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 21 मई 2020 को सरदारशहर पुलिस ने रतनगढ़ रोड पर भारत मोटर्स के पास नाकाबंदी के दौरान रतनगढ़ की ओर से आए एक ट्रक को रुकवाया और ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक में 60 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्ट चुरा भरा हुआ मिला।
जिस पर पुलिस ने पंजाब निवासी रिछपालसिंह पुत्र करनैलसिंह और पलविंदरसिंह पुत्र सुरतासिंह को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया गया। चालान पेश होने के बाद कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी बहस की। इस दौरान सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक यूनुस खान ने 14 गवाह और 47 दस्तावेज पेश किये। इसके बाद शुक्रवार को एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पंजाब निवासी 51 वर्षीय रिछपालसिंह और 42 वर्षीय पलविंदरसिंह को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।