प्रत्येक पात्र वयस्क का हो मतदाता सूची में पंजीकरण ः सुराणा

प्रत्येक पात्र वयस्क का हो मतदाता सूची में पंजीकरण ः सुराणा

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चूरू,। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अभिषेक सुराणा ने बुधवार को डीओआईटी वीसी सभागार में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर वीसी के जरिए सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों व स्वीप नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक पात्र का मतदाता सूची में पंजीकरण हो। अर्हता तिथि 1 जनवरी, 2025 के संदर्भ में दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित करने के बारे में जागरूकता गतिविधियां आयोजित करें तथा नव मतदाताओं के नाम जोड़ें। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए सुपरवाइजर व बीएलओ टीम को ओरिएंट करें। निर्वाचन विभाग के नियमों की सम्पूर्ण जानकारी रखें और सभी गतिविधियां समयबद्ध ढंग से पूरी करें। मतदाता जागरूकता के लिए पंचायत समिति व नगरनिकायों के माध्यम से स्वीप गतिविधियां आयोजित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करें तथा मूलभूत आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करें। मतदाता सूचियों में नाम जोड़े जाने व विलोपित किए जाने के कार्य की नियमित मॉनीटरिंग करें। प्रपत्र 6, 7, 8, पीडब्ल्यूडी फ्लैगिंग कार्य व डीएसई का समुचित निस्तारण करें। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करें। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर, 2024 को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। 28 नवंबर 2024 तक दावे व आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा, स्थानीय निकाय तथा आवासीय वेलफेयर सोसायटी के साथ बैठक आयोजित कर 9 तथा 23 नवंबर को पठन किया जाएगा। राजनैतिक दलों तथा बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ 10 तथा 24 नवंबर को विशेष अभियान आयोजित कर दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। 24 दिसंबर तक दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा तथा 6 जनवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। विशेष अभियान की तिथियों को बीएलओ अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे एवं आक्षेप प्राप्त करेंगे। सुराणा ने कहा कि आयोग द्वारा दिये गये नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु अर्हता दिनांक 01 जनवरी के स्थान पर वर्ष में चार बार (01 जनवरी, 01 अप्रेल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर) निर्धारित की गई है। पुनरीक्षण कार्यक्रम में इन अर्हता तिथियों के संदर्भ में अग्रिम भी आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आमजन को नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 6, दर्ज प्रविष्टियों में आपत्ति एवं नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 तथा एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास का स्थानान्तरण, एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास का स्थानान्तरण एवं प्रविष्टियों में सुधार व अद्यतन, प्रतिस्थापन ईपिक एवं दिव्यांगजन चिन्हिकरण हेतु प्रपत्र-8 के बारे में जानकारी दें। भारत निर्वाचन आयोग के एनवीएसपी पोर्टल तथा वोटर हेल्पलाइन एप्प के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन के बारे में समुचित जानकारी दी जाए।जिला निर्वाचन अधिकारी सुराणा ने बीएलओ व बीएलओ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन, डीएसई व फॉर्म के निस्तारण, मतदाता सूची में मतदाताओं की फोटो की क्वालिटी की जांच, स्वीप गतिविधियों, मतदान केन्द्रों पर बैनर, पीडब्ल्यूडी मतदाताओं सहित बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा कर निर्देश दिए। सीईओ श्वेता कोचर ने स्वीप गतिविधियों को लेकर विस्तृत निर्देश दिए। इस दौरान चूरू एसडीएम बिजेन्द्र सिंह, तहसीलदार अशोक गोरा, एपीआरओ मनीष कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उपनिदेशक नगेन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार महेन्द्र गहलोत, नायब तहसीलदार चुन्नीलाल, एपी गोविंद राहड़, भू-अभिलेख निरीक्षक शिवप्रकाश शर्मा सहित सभी उपखंडों से उपखंड स्तरीय अधिकारी वीसी के जरिए जुड़े रहे। —

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