हत्या के प्रयास के आरोपी को एडीजे कोर्ट ने सुनाई 7 साल के कारावास की सजा, 5 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड

हत्या के प्रयास के आरोपी को एडीजे कोर्ट ने सुनाई 7 साल के कारावास की सजा, 5 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड

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सरदारशहर एडीजे कोर्ट ने गुरुवार को हत्या के प्रयास मामले में फैसला सुनाते हुए रामसीसर भेडवालिया निवासी आरोपी 40 वर्षीय रामचंद्र जाट को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है और 5 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।

परिवादी की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अपरलोक अभियोजक युसूफ खान ने बताया कि 20 जनवरी 2020 को आरोपी रामसीसर भेडवालिया निवासी रामचंद्र जाट रात्रि के समय शराब पीकर अपने ट्रैक्टर पर चढ़कर रामूराम पुत्र श्यामाराम जाट के घर आया और रामूराम और उसके पुत्र मुखराम और गोगराज को जान से मारने की नीयत से ट्रैक्टर को पीछे दौड़ाया। फिर रामूरामू उसके दोनों पुत्रों ने रामचंद्र को पड़कर उसे उसके घर में बंद कर दिया।

उसके बाद रामचंद्र की मां ने गेट खोलकर रामचंद्र को बाहर निकाल दिया। उसके बाद रामचंद्र ने फिर अपने ट्रैक्टर पर चढ़कर ट्रैक्टर को रामूरामू उसके दोनों पुत्रों के पीछे दौड़ाया। फिर अचानक रामचंद्र ने गोगराज के पीछे ट्रैक्टर को दौड़ाकर ज़ोर से टक्कर मारी। जिसके कारण गोगराज के गंभीर चोट आई। रामूराम जाट ने गोगराज के खिलाफ सरदारशहर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस द्वारा कोर्ट में चालान पेश किया गया। मामले में 14 गवाहों को पेश किया गया और 13 दस्तावेज पेश किए गए। जिस पर एडीजी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी रामचंद्र जाट को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है और 5 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया गया है।

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