चूरू। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा जारी कार्यक्रमानुसार जिले की पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों (जिन पदों का 05 वर्षीय कार्यकाल जनवरी, 2025 एवं मार्च 2025 में पूर्ण हो रहा है, को छोड़कर)पर उप चुनाव 14 फरवरी, 2025 को होंगे।उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पिता सोनी ने बताया कि जिले की सरदारशहर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 8 सदस्य पद, राजगढ़ पंचायत समिति की ददरेवा व चूरू पंचायत समिति की भामासी ग्राम पंचायत के सरपंच पद हेतु उप चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। इसी के साथ जिले की राजगढ़ पंचायत समिति की कालरी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 09, रतनपुरा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 1, तारानगर पंचायत समिति की भालेरी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 02, चूरू पंचायत समिति की थैलासर ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 8, खण्डवा पट्टा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 07, घांघू ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 01, रतनगढ़ पंचायत समिति की सीतसर ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 04, जेगणिया बीदावतान के वार्ड संख्या 02 व लोहा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 05 के वार्ड पंच पद के उपचुनाव हेतु 14 फरवरी, 2025 को मतदान होगा। कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं।*यह रहेगा पंचायतीराज संस्थाओं में उप चुनाव कार्यक्रम*उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) अर्पिता सोनी ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में उप चुनाव हेतु जारी कार्यक्रम के अनुसार सरपंच व वार्ड पंच के लिए बुधवार, 29 जनवरी, 2025 को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 व सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी की जाएगी। बुधवार, 05 फरवरी, 2025 को सवेरे 10 बजे से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। गुरुवार, 06 फरवरी, 2025 को सवेरे 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। गुरुवार, 06 फरवरी, 2025 को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन करते हुए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। शुक्रवार, 14 फरवरी, 2025 को सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सोनी ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य के लिए बुधवार, 29 जनवरी, 2025 को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सोमवार, 03 फरवरी, 2025 रहेगी। रविवार, 02 फरवरी, 2025 को छोड़कर सवेरे 11 बजे से सायं 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। बुधवार, 05 फरवरी, 2025 को सवेरे 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। गुरुवार, 06 फरवरी, 2025 को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन करते हुए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। शुक्रवार, 14 फरवरी, 2025 को सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। शनिवार, 15 फरवरी, 2025 को सवेरे 9 बजे से पंचायत समिति मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी।
मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक शामिल हैं।—