सरदारशहर। फूड एण्ड ड्रग एडमिस्टेशन राजस्थान सरकार की ओर से बुधवार को कृषि उपज मण्डी समिति में खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण के तहत व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें प्रशिक्षक महराज ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारियों को अनुज्ञप्ति एवं निबंधन कराने के बाद खाद्य सुरक्षा का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। ताकि खाद्य कारोबारी खाद्य सुरक्षा के नियमों को समझकर स्वच्छ व स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्रियों का निर्माण एवं बिक्री कर सके। साथ ही खाद्य सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन से बच सके। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस और असुरक्षित ढंग से खाद्य कारोबार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस मौके पर उन्होंने खाद्य पदार्थों के उपयोग में क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट होटल आदि में एक रजिस्टर्ड फूड सुपरवाइजर होना चाहिए, ताकि कोई चेकिंग वगैरा आए तो वह पूरी जानकारी उपलब्ध करवा सके। इस अवसर पर सरदारशहर व्यापारी उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ ने कहा की व्यापारियों को साफ़ सुथरे खाद्य पदार्थों की बिक्री करनी चाहिए और शुद्धता की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर गोविंद सर्राफ, असलम बारदाना, राजकुमार स्वामी, सुखवीर पारीक सहित अनेक व्यापारी उपस्थित रहे।
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