मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित, 22 जनवरी तक लिए जाएंगे दावे व आपत्तियां

मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित, 22 जनवरी तक लिए जाएंगे दावे व आपत्तियां

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चूरू। जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि अर्हता दिनांक 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान समुचित प्रचार-प्रसार एवं संसाधनों के उपयोग के साथ हमारा प्रयास रहना चाहिए कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला प्रत्येक युवा मतदाता सूची में पंजीकृत हो जिससे मतदान में जिले के शत-प्रतिशत पात्र वयस्कों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सिहाग ने कलक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता कर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शनिवार को एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित प्रारूप के अनुसार जिले में कुल 16 लाख 38 हजार 499 मतदाता पंजीकृत हैं।

जिले के सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में 128829 पुरूष, 119651 महिला व 1 थर्ड जेंडर मतदाता सहित कुल 248481 मतदाता, तारानगर विधानसभा क्षेत्र में 137065 पुरुष, 124679 महिला व 2 थर्ड जेंडर मतदाता सहित कुल 261746 मतदाता, सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र में 160573 पुरुष, 144998 महिला व 3 थर्ड जेंडर मतदाता सहित कुल 305574 मतदाता, चूरू विधानसभा क्षेत्र में 131967 पुरुष, 123587 महिला व 1 थर्ड जेंडर मतदाता सहित कुल 255555 मतदाता, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 144731 पुरुष, 133025 महिला व 1 थर्ड जेंडर मतदाता सहित कुल 277757 मतदाता तथा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 151470 पुरूष, 137915 महिला व 1 थर्ड जेंडर मतदाता सहित कुल 289386 मतदाता पंजीकृत हैं। इस प्रकार जिले में कुल 854635 पुरुष मतदाता, 783855 महिला मतदाता व 9 थर्ड जेंडर मतदाता पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 01 जनवरी, 2024 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात 923 है जिसके विरूद्ध प्रारूप मतदाता सूची में 06 जनवरी, 2024 को लिंगानुपात 917 है। जिले में 01 जनवरी, 2024 को अनुमानित जनसंख्या में 18-19 आयु वर्ग की जनसंख्या 3.50 प्रतिशत है जिसके विरूद्ध जिले में पंजीकृत 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं का प्रतिशत 06 जनवरी, 2024 को 2.82 प्रतिशत है। इस दौरान उपजिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश गौतम, सीईओ पीआर मीणा, एसडीएम अनिल कुमार, सहायक निदेशक जनसम्पर्क कुमार अजय, भाजपा के नारायण बेनीवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के असलम खोखर, सीपीआईएम के दीपाराम, एपीआरओ मनीष कुमार, भू-अभिलेख निरीक्षक शिवकुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक संदीप कुमार सहित मीडियाकर्मी उपस्थित रहे।*07 व 21 जनवरी को आयोजित होगा विशेष अभियान* जिला निर्वाचन अधिकारी सिहाग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं निर्वाचन विभाग, राजस्थान-जयपुर द्वारा घोषित अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2024 के संदर्भ में राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप प्रकाशन के बाद अब 22 जनवरी, 2024 तक दावे व आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। 20 जनवरी, 2024 को मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा/स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसायटी के साथ बैठक आयोजित कर पठन एवं सत्यापन किया जाएगा। 07 जनवरी व 21 जनवरी, 2024 को राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथि (मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान) निर्धारित की गई है। शुक्रवार, 02 फरवरी, 2024 तक दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के बाद 08 फरवरी, 2024 को मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो आवेदक अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2024 को पंजीकरण हेतु पात्र हो रहे हैं, वे प्रारूप प्रकाशन की तिथि से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रपत्र-6 में अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु विशेष अभियान के दौरान बीएलओ मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे व आक्षेप के प्रार्थना पत्र प्राप्त करेंगे तथा राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ता दावे व आपत्तियां प्राप्त करने में सहयोग देंगे। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान कार्य दिवस में भी दावे व आपत्तियों के आवेदन पत्र अधिकृत अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। *यह रहेंगे आवश्यक प्रपत्र, कर सकते हैं ऑनलाईन आवेदन*इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश गौतम ने बताया कि मतदाता सूची में नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने हेतु आवेदक को प्रपत्र-6, मौजूदा निर्वाचक नामावली में नाम जोड़े जाने के प्रस्तावों या दर्ज प्रविष्टियों में आपत्तियों एवं नाम हटाने हेतु प्रपत्र-7, एक ही विधानसभा क्षेत्र में निवास का स्थानान्तरण, एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में निवास का स्थानान्तरण एवं प्रविष्टियों में सुधार व अद्यतन हेतु प्रपत्र-8 में आवेदन करना होगा। इसी के साथ उपलब्ध होने पर प्रपत्र-6 एवं प्रपत्र-8 में आवेदन करते समय आवेदक को आधार संख्या प्रस्तुत करनी है।उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त बीएलए द्वारा बीएलओ को एक दिन में एक साथ 10 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं। सम्पूर्ण पुनरीक्षण अवधि में बीएलए द्वारा 30 आवेदन पत्र से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ईआरओ/एईआरओ द्वारा क्रॉस सत्यापन किया जायेगा। बीएलए द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्रों की सूची बीएलए की इस घोषणा के साथ प्रस्तुत की जायेगी कि उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से सभी प्रपत्रों को जाँच लिया गया है, वह संतुष्ट है तथा सभी आवेदन प्रपत्र-सही हैं। गौतम ने बताया कि मतदाता सूची में नाम पंजीकरण हेतु पात्र व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग के एनवीएसपी पोर्टल अथवा वीएचए-वोटर हेल्पलाइन एप्प के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन भी कर सकते हैं।

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