लोकसभा आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, आदर्श आचार संहिता लागू

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चूरू। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा आम चुनाव- 2024 की घोषणा के साथ ही चूरू लोकसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लोकसभा आम चुनाव- 2024 अंतर्गत 20 मार्च, 2024 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 27 मार्च, 2024 तक नामांकन लिए जाएंगे। 28 मार्च, 2024 को नाम-निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। 30 मार्च, 2024 तक नाम-निर्देशन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 19 अप्रैल, 2024 को मतदान होगा। 04 जून, 2024 को मतगणना होगी। रिटर्निंग अधिकारी सत्यानी ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चूरू लोकसभा में सेक्टर अधिकारी, उड़न दस्ते एवं वीडियो निगरानी दलों का सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं।

रिटर्निंग अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने वीसी के जरिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को दिए लोकसभा आम चुनाव-2024 कार्यक्रम को लेकर निर्देश,कहा-आदर्श आचार संहिता की हो अक्षरशः पालना, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सर्वोच्च प्राथमिकता

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव -2024 कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही चूरू लोकसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने शनिवार को डीओआईटी वीसी सभागार में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, चुनाव नोडल अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक कर आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना के निर्देश दिए और कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही 24 घंटे, 48 घंटे व 72 घंटे में की जाने वाली कार्यवाही को संपादित करें और चुनाव गतिविधियों को लेकर आवश्यक असेसमेंट करें। चुनाव संवेदनशील विषय हैं, इसलिए सतर्कता व सक्रियता से अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

चुनाव दायित्वों में लापरवाही नहीं बरतें

सत्यानी ने कहा कि अपने-अपने विभाग में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाएं। चुनाव दायित्वों की पालना में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रो- एक्टिव होकर चुनाव गतिविधियों पर काम करें और प्रत्येक गतिविधि पर समुचित निगरानी रखें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आयोग के निर्देशानुसार सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों में किसी भी प्रकार के राजनैतिक फोटो एवं नाम वाले फ्लैक्स एवं होर्डिंग हटवाना सुनिश्चित करें तथा यह देखें कि किसी भी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो। सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली प्रचार -प्रसार सामग्री, योजनाओं में पैकेट आदि पर राजनीतिक संदर्भ वाले फोटो हों, तो उन्हें वितरित नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि राजकीय कार्मिक किसी भी प्रकार के राजनैतिक कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होंगे, अन्यथा निलंबन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।*नहीं शुरू हो सकेंगे नए कार्य*इसी सिलसिले में उन्होंने चुनाव नोडल अधिकारियों को एमसीसी एवं चुनाव प्रबंधन से संबंधित दिशा-निर्देश दिए तथा सभी उपखंड अधिकारियों से एमसीसी एवं अन्य चुनाव संबंधी फीडबैक लेकर निर्देश दिए। सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तमसिंह शेखावत ने आदर्श आचार संहिता के नियमों के बारे में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो सरकारी कार्य अब तक शुरू नहीं किए गए हैं, वे आदर्श आचार संहिता के दौरान शुरू नहीं किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी, 2024 को मतदाता सूची के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात् निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन पत्रों का नियमानुसार निर्धारित समयसीमा में निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा नामनिर्देशन प्राप्ति के 10 दिन पूर्व तक प्राप्त आवेदन पत्रों का भी यथासमय निस्तारण करें। ईपिक का मुद्रण एवं वितरण संबंधी गतिविधियां भी यथाशीघ्र संपादित करें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 के कार्य की घोषणा के साथ ही सैक्टर अधिकारियों का भ्रमण 17 मार्च, 2024 से किया जाना है, इस हेतु आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। होम वोटिंग के लिए 85 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध मतदाता व 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं की जानकारी भिजवाते हुए, होम वोटिंग एवं पोस्टल बैलेट हेतु अपने विधानसभा क्षेत्र पर स्ट्रोंगरूम का निर्धारण करने सहित आवश्यक तैयारियां करें।चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ईईएम (एफएसटी, वीएसटी) टीमों को एक्टिव कर उनका समुचित पर्यवेक्षण करें। क्रिटिकल मतदान केन्द्रों का निर्धारण सैक्टर अधिकारियों के भ्रमण के पश्चात् पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय कर अन्तिम रूप से क्रिटिकल मतदान केन्द्रों का निर्धारण करें तथा विधानसभा स्तर पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना कर उन पर आवश्यक गतिविधियां सुनिश्चित करें। इस दौरान एडीपीएस सक्षम गोयल आईएएस, सीईओ मोहनलाल खटनावलिया, चूरू एसडीएम बिजेन्द्र सिंह, डीओआईटी संयुक्त निदेशक मनोज गरवा, एडीपीआर कुमार अजय, डॉ रविन्द्र बुडानिया, डॉ प्रशान्त शर्मा, नायब तहसीलदार सुरेन्द्र पाल, डीईओ संतोष महर्षि, सीडीईओ जगबीर सिंह यादव, डीओआईटी एसीपी नरेश टुहानिया, एपीआरओ मनीष कुमार, सानिवि एक्सईन बीएल सोनी, परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी नगेन्द्र सिंह, एक्सईएन पूर्णिमा यादव एवं वीसी के जरिए सभी उपखंडों से अधिकारी उपस्थित रहे।*राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी जानकारी*रिटर्निंग अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने जिला कलक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का चूरू लोकसभा में चुनाव कार्यक्रम, आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों, एमसीएमसी, विज्ञापन अधिप्रमाणन एवं पेड न्यूज, विभिन्न अनुमतियों, दिशा-निर्देशों व दरों, अभ्यर्थियों व राजनैतिक दलों द्वाराआपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकाशन व प्रसारण सहित आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का चुनाव गतिविधियों के दौरान समुचित सहयोग करें और मतदाता सूची में पंजीकरण से वंचित पात्र वयस्कों का आवश्यक रूप से मतदाता सूची मे ंपंजीकरण करवाएं। इसी के साथ जिले में लोकसभा आम चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक करने के लिए आवश्यक सहयोग करें। इस दौरान एडीपीएस सक्षम गोयल आईएएस, सीईओ मोहनलाल खटनावलिया, बीजेपी से नारायण बेनीवाल, कांग्रेस से इंद्राज खीचड़, असलम खोखर, विजयपाल अग्रवाल, शिव कुमार शर्मा, आम आदमी पार्टी के हरिओम जोशी, एडीपीआर कुमार अजय, डॉ रविन्द्र बुडानिया, डॉ प्रशान्त शर्मा, अभिषेक सरोवा सहित अन्य उपस्थित रहे। —

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