चूरू। जिला एवं सेशन न्यायालय ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को 6वर्ष पुराने मामले में
अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चूरु जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को हत्या का आरोप में दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा एवं 50हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय ने आरोपी को सबूत नष्ट करने के आरोप में 7वर्ष की अतरिक्त सजा, व 50 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित भी किया है।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे जिला एवं सेशन न्यायालय चूरु के लोक अभियोजक काशी राम शर्मा ने बताया कि दिनांक 28सितंबर 2017 को ढांढरिया चारणान निवासी हरिराम पुत्र मुकनाराम ने पुलिस थाना रतननगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, की उसकी बहिन 37वर्षीय तिजू जो सरदारशहर के फोगा निवासी रामूराम मीणा को ब्याही हुई है तथा दोनों हमारे खेत मे बुवाई बंटाई का काम करते व ढाणी बनाकर रहते हैं, विगत 7 – 8 दिन से रामूराम व तिजू दोनो लापता हो गए, जिस पर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। फिर दिनांक 27 सितंबर2017 को परिवादी व उसके रिश्तेदारों ने खेत मे जाकर खोजबीन की तो इस दौरान खाट के नीचे ताजा खुदाई की हुई मिट्टी मिली, जिस पर कचरा पड़ा था,उक्त मामले में उन्होंने पुलिस को सूचना दी । मौके पर पहुँची पुलिस ने गड्ढे की खुदाई करवाई, तो जमीन में 4फिट नीचे उसकी बहिन तिजू का शव मिला, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत से पुर्व सिर में कई हिस्सों पर चोट मारकर रामूराम ने उसकी हत्या कर शव को जमीन में छिपा कर फरार हो गया था। जांच के बाद पुलिस ने रामूराम को गिरफ्तार कर भादस धारा 302 व 201 भारतीय दंड सहित में आरोप पत्र पेश किया। आज साक्ष्य में सुनवाई कर न्यायालय ने अपना फैसला देते हुए, रामूराम को पत्नी की हत्या के आरोप में अजीबन कारावास की सजा सुनाई है।